Mukhyamantri Kamdhenu Bima Yojna: पशु की मौत पर ₹40,000 का मुआवजा दे रही है ये सरकार, जानें इस बीमा योजना के बारे में
Mukhyamantri Kamdhenu Bima Yojna Rajasthan: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2023-24 बजट भाषण में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की घोषणा की थी. इस योजना के तहत दुधारू पशु की मौत पर पशुपालक को 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. जानिए योजना की खास बातें.
पशु खासकर गाय, भैंस और बैल ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है. पशु न केवल खेत जोतने में मदद करते हैं बल्कि इनका दूध कई घरों की आय के एक मुख्य स्त्रोत भी है. ऐसे में यदि कभी किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो उस घर को काफी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है. राजस्थान सरकार ने गायों में लंपी वायरस के प्रकोप के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट मेंमुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत दुधारू पशु की मौत पर उसके पालक को आर्थिक मदद के तौर पर 40 हजार रुपए दिए जाएंगे.
राजस्थान की मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण दौरान मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई थी. इस योजना के तहत किसान को प्रति दो दुधारू पशु पर 80 हजार रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा. प्रत्येक पशुपालक को 40 हजार रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा. बजट में इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है. योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि सीधे के बैंक खाते में भेजी जाएगी.
ये हैं योजना की शर्तें
मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत मुआवजा पाने के लिए आवेदन करना होगा. आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए केवल किसान या पशुपालक ही पात्र होंगे. इसके अलावा केवल दुधारू पशुओं पर ही बीमा दिया जाएगा. वहीं, आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए. आपको बता दें कि साल 2022 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लंपी वायरस के कारण 60 हजार से ज्यादा गायों की मौत हो गई थी.
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मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना से मुआवजा पाने के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पशु बीमा के कागजात,राशन कार्ड, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज होने चाहिए.
11:51 AM IST